स्थापना संबंधी जानकारी
परिपत्रक / Circulars
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नवीन शस्त्र अनुज्ञप्ति जारी किया जाना
1- नवीन शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक से निर्धारित प्रपत्र फार्म-3 पर आवेदन पत्र प्राप्त करना।
2- प्राप्त आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित एस0डी0एम0 से प्रतिवेदन प्राप्त करना
3- जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु नस्ती जिला दण्डाधिकारी महोदय को प्रस्तुत करना।
4- शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति उपरांत निर्धारित फीस जमा कराई जाकर शस्त्र अनुज्ञप्ति जारी करना।
5- शस्त्र अनुज्ञप्ति निरस्त करने पर आवेदक को सूचित करना।
6- 12 बोर, रायफल, भरमार हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला दण्डाधिकारी द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश सीमाक्षेत्र हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।
7- पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित नवीन प्रपत्र दिनांक 22/12/09 अनुसार प्राप्त आवेदन पत्र पर पुलिस अधीक्षक/एस0डी0एम0 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नस्ती जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करना। स्वीकृति आदेश उपरांत प्रस्ताव कमिष्नर महोदय के माध्यम से सचिव गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल को भेजना। शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति के अधिकार शासन को है
- नवीन शस्त्र अनुज्ञप्ति जारी किया जाना
- शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीनकरण शस्त्र डीलर का निरीक्षण , ओ डी पंजी का संधारण
- शस्त्र लायसेंस की सीमावृद्धि
- शस्त्र डीलर को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना
- पेट्रोलियम एक्ट अधिनियम के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना
- विस्फोटक अनुज्ञप्ति जारी करना
- विस्फोटक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना एवं डुप्लीकेट लायसेंस प्रदाय किया जाना
- आयुध अधिनियम एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना
- छबिगृह/वीडियों का निरीक्षण व अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण की कार्यवाही
- आयध अधिनियम 1962 के नियम 38 के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट लायसेंस
- आयध अधिनियम 1962 के नियम 17 के तहत यात्री का अस्थाई लायसेंस